Haryana Inter Caste Marriage Scheme: हरियाणा सरकार की तरफ से राज्य में जातीय भेदभाव को खत्म करने के लिए एक योजना चलाई गई है. इस योजना की शुरुआत जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए की गई है. हम यहां पर जी योजना की बात कर रहे हैं उसे योजना का नाम हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना है. इस योजना के तहत यदि कोई लड़का या लड़की अंतरजातीय विवाह करता है तो इसके लिए सरकार की तरफ से शगुन दिया जाता है.
- सरकार दे रही प्रोत्साहन राशि
- जातिवाद को खत्म करना सरकार का लक्ष्य
- अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- हरियाणा इंटर कास्ट मैरिज स्कीम का लाभ लेने के लिए आवश्यक पात्रता
- योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- किस प्रकार ले योजना का लाभ
सरकार दे रही प्रोत्साहन राशि
योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार अनुसूचित जाति, जनजाति या फिर सामान्य वर्ग से भी संबंध हो सकता है. हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना के तहत 250,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है. हरियाणा इंटर कास्ट मैरिज स्कीम में अगर कोई लड़का या लड़की सामान्य जाति का है और लड़की या लड़का अनुसूचित जाति है जनजाति वर्ग से है तो ऐसे में सरकार द्वारा उनको 250,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि दी जाती है. सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने के पीछे एक ही लक्ष्य है कि हरियाणा में जातीय भेदभाव खत्म हो सके.
जातिवाद को खत्म करना सरकार का लक्ष्य
इस योजना के माध्यम से प्रोत्साहन तो मिलता ही है इसी के साथ-साथ आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है. इस योजना से संबंधित विभाग वेलफेयर ऑफ़ शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड है. इस योजना को शुरू करने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि हरियाणा में जातिवाद समाप्त हो पाए. सरकार चाहती है कि यदि कोई एक व्यक्ति दूसरी जाति में भी शादी कर तो इससे किसी के मन में कोई भी मतभेद ना हो. हरियाणा में भाईचारा की भावना और बढ़ पाए.
अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
इस योजना के तहत हरियाणा सरकार अंतरजातीय विवाह करने वालों को प्रोत्साहन राशि देती है. हरियाणा अंतरजातीय विवाह शगुन योजना के तहत 250000 की राशि प्रदान की जाती है.
- इस योजना का लाभ लेने के लिए लड़का या लड़की सामान्य वर्ग (गैर अनुसूचित जाति) का हो अथवा
- इस योजना के जरिये अंतरजातीय विवाह करने को प्रोत्साहन मिलेगा.
- लड़का या लड़की अन्य वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति के होने चाहिए. इस योजना का लाभ 3 साल की अवधि तक ही लिया जा सकता है. यदि शादी को 3 वर्ष से ज्यादा हो जाते हैं तो आप स्कीम का लाभ नहीं ले सकते.
योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- लड़का लड़की की पासवर्ड साइज फोटो
- वोटर कार्ड या राशन कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र या दसवीं की मार्कशीट
- सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट जिसमें आपको यह बताना होगा कि आप दोनों की पहली शादी है।
- मैरिज सर्टिफिकेट
- लड़का लड़की का जॉइंट बैंक खाता
- फैमिली आईडी
- मोबाइल नंबर
- विवाह शगुन योजना फॉर्म
किस प्रकार ले योजना का लाभ
हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपकों सरल हरियाणा की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा.
यदि आप इस पोर्टल पर पहली बार आ रहे हैं तो New user/Register here क्लिक करके अपनी आईडी क्रिएट करनी होंगी.
अब आपकों अपनी आईडी पासवर्ड डालकर आईडी लॉगिन करना होगा.
अब आपको होम पेज पर Apply For Services पर क्लिक करना होगा.
अब आपके सामने सभी प्रकार की सर्विसेज प्रदर्शित हो जाएंगे.
अब आपको आपको सर्च बॉक्स में “MUKHIYA MANTRI SAMAJIK ANTARJAYATIA
SAMRASTA YOJNA” सर्च करना होगा.
यह सर्च करते ही आपके सामने यह सेवा आ जाएगी.
अब आपकों पूछी गई जानकारी इसमें दर्ज करनी होंगी और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना
होगा. ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको सभी दस्तावेजों को एक फाइल में संलग्न करके समाज कल्याण विभाग में फाइल को जमा करवा देना होगा.